नियम एवं शर्ते 

1. यह प्लान न्यूनतम 1000 रुपए से ही शुरू किया जा सकता है। 

2. आपके द्वारा लिए गए प्लान के अंदर, एक बार शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार का किश्तों में चेंज सम्भव नहीं होगा। 

3. ग्राहक को देय तिथि पर किस्त का भुगतान करना होगा। हालांकि, ग्राहक को किश्त के भुगतान के लिए महीने में 7 (सात) दिनों की छूट अवधि प्रदान की जाएगी। यदि ग्राहक रियायती अवधि के भीतर किश्त का भुगतान करने में विफल रहता है, तो यहां दी गई आनुपातिक छूट कम कर दी जाएगी।

4. योजना नामांकन तिथि से 366 (तीन सौ छियासठ) दिनों के बाद परिपक्व होगी और ग्राहक सखी ज्वेलर्स में कंपनी से आभूषण खरीदकर भुनाने के पात्र होंगे। इस योजना के प्रयोजन के लिए, पहली किश्त के भुगतान की तिथि को नामांकन तिथि माना जाएगा। नामांकन तिथि से 400 दिनों के पूरा होने से पहले ग्राहक को अनिवार्य रूप से अपने खाते को रिडीम करना आवश्यक है।

5. नामांकन तिथि से 366 दिनों के पूरा होने के बाद ग्राहक एक महीने की किस्त के 90% (नब्बे प्रतिशत) की छूट के लिए पात्र होंगे, बशर्ते ग्राहक ने सभी दस मासिक किस्तों का भुगतान किया हो। यदि कोई ग्राहक 366 (तीन सौ छियासठ) दिनों के पूरा होने से पहले रिडीम करता है, लेकिन 300 (तीन सौ) दिनों के पूरा होने के बाद, ग्राहक  एक महीने की किस्त के 60% (साठ प्रतिशत) से 75% के बीच छूट के लिए पात्र होगा और ग्राहकों द्वारा सभी दस मासिक किस्तों का भुगतान किया हो। 

6. ग्राहक के पास योजना को प्री-क्लोज करने का विकल्प केवल तभी होगा जब ग्राहक ने न्यूनतम छह मासिक किस्तों का भुगतान किया हो और नामांकन तिथि से 180 दिनों के पूरा होने के बाद। इस तरह के प्री-क्लोजर की स्थिति में, ग्राहक उस दिन अपने खाते में जमा किस्तों के मूल्य के बराबर सखी ज्वैलर्स से आभूषण खरीद सकता है। हालांकि, यदि ग्राहक ने आवश्यक न्यूनतम छह मासिक किश्तों का भुगतान नहीं किया है, तो ग्राहक किसी भी छूट/छूट वाउचर के लिए पात्र नहीं होगा।

7. ग्राहक को भुगतान की गई कुल किश्त राशि के लिए आभूषण खरीदना होगा और आंशिक खरीद की अनुमति नहीं है।

8. सोने और स्टोन के शुल्क के अलावा, सखी स्वर्ण सिद्धि के तहत खरीदे गए सभी आभूषण बनाने के शुल्क (मेकिंग चार्जेज), अपव्यय शुल्क , सामग्री शुल्क, माल और सेवा कर, या किसी भी अन्य अधिभार के अधीन होंगे, जो खरीदी के समय लागू/प्रचलित हो सकते हैं। 

9. कंपनी खाता धारक को पूर्व सूचना दिए बिना योजना के विशेषाधिकारों को आंशिक या पूर्ण रूप से बदलने, संशोधित करने, जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जब तक कि यह खाताधारक के हितों के लिए हानिकारक नहीं है।

10. कंपनी इस योजना की संचालक है और किसी भी समय योजना को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसी किसी भी स्थिति में, खाताधारक अपने स्वर्ण सिद्धि खाते में जमा हुई किस्तों के मूल्य के बराबर और उस दिन जमा हुई छूट के बराबर कोई भी आभूषण सखी ज्वैलर्स से खरीद सकता है

11. स्वर्ण सिद्धि के तहत कंपनी या उसके फ़्रैंचाइजी (ओं) या एजेंटों की देनदारी खाताधारक (ओं) द्वारा भुगतान की गई किस्तों/अग्रिमों और योजना के अनुसार छूट और इसमें निहित नियमों और शर्तों तक सीमित है, और इस प्रकार कंपनी द्वारा किसी भी अन्य आश्वासन या वारंटी का नेतृत्व नहीं किया जाता है।

12. कोई भी शर्त जो स्पष्ट रूप से ऊपर कवर नहीं की गई है, लेन-देन/मोचन के समय कंपनी के विवेकाधिकार पर होगी। इस संबंध में कंपनी का निर्णय अपरिवर्तनीय और अंतिम माना जाएगा।

13. इस योजना के तहत, ग्राहक को न्यूनतम रुपये 1,000/- (रुपए दो हजार)  या उससे अधिक (एक हजार के गुणकों में) की 10 (दस) निश्चित मासिक किस्तों का भुगतान करना होगा। 10 (दस) महीनों के दौरान, ग्राहक को हर महीने एक किस्त का भुगतान करना होता है। एक माह में एक से अधिक किश्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

14. विवाद, यदि कोई हो, केवल रतलाम के अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों के अधीन होगा।